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    विधवा पेंशन योजना

    • दिनांक : 01/11/2014 -
    • सेक्टर: सामाजिक कल्याण योजना

    यह एक राज्य योजना है जिसके तहत योजना के नियमों में निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराधार या निर्जन महिलाओं और विधवा को पेंशन दी जाती है।

    अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाएं

    लाभार्थी:

    18 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए पात्र हैं | संलग्न फाइल में अधिक जानकारी दी गई है ।

    लाभ:

    भत्ता दर: रु 1,800 प्रति माह(प्रभाव से 01-11-2017)

    आवेदन कैसे करें

    ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से

    समाचार / ताज़ा अपडेट:

    विधवा पेंशन (99 KB)