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    राजीव गांधी परिवार बीमा योजना

    • दिनांक : 01/11/2014 -
    • सेक्टर: बीमा योजना

    राज्य सरकार 1.4.2006 से राजीव गांधी परिवार बीमा योजना को क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत 18-60 वर्षों के आयु वर्ग में दुर्घटनाग्रस्त मौत/स्थायी अक्षमता के मामले में मुआवजा दिया जाता है, जो हरियाणा के निवासी हैं और जिसका नाम मतदाता सूची में दिखाई देता है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड धारण करता है और आय करदाता और सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ।

    अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाएं

    लाभार्थी:

    दुर्घटनाग्रस्त मौत / स्थायी अक्षमता के मामले में, कुल /आंशिक अक्षमता मुआवजा प्रदान किया जाता है | संलग्न फाइल में अधिक जानकारी दी गई है ।

    लाभ:

    दुर्घटनाग्रस्त मौत / स्थायी विकलांगता 1.00 लाख रुपये। दो अंगों की कमी, दो आंखें, एक अंग और एक आंख 50,000 रुपये। एक आंख या एक अंग का नुकसान 25,000 रुपये।

    आवेदन कैसे करें

    ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से

    समाचार / ताज़ा अपडेट:

    राजीवगंधी परिवार बीमा योजना (106 KB)