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    नपुंसकों के लिए भत्ता

    • दिनांक : 01/11/2014 -
    • सेक्टर: राज्य योजना- नपुंसकों के लिए भत्ता

    राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले नपुंसकों, जोकि 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और यूनियन के समर्थन में सिविल सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

    अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाएं

    फाइल देखें

    लाभार्थी:

    नपुंसक. संलग्न फाइल में अधिक जानकारी दी गई है ।

    लाभ:

    भत्ता दर: रु 1,800 प्रति माह (01-11-2017 से प्रभावी रूप से)

    आवेदन कैसे करें

    ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से

    समाचार / ताज़ा अपडेट:

    यूनुच को भत्ता (147 KB)