गंतव्य बच्चों की योजना (एफएडीसी) को वित्तीय सहायता
यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के माता-पिता/अभिभावक जो अपने माता-पिता, लंबी बीमारी या मानसिक मंदता की मृत्यु या लंबी कारावास की वजह से उचित देखभाल से वंचित हैं, को अधिकतम सहायता के अधीन वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है यह योजना निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार एक परिवार के दो बच्चों के लिए है ।
अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाएं
लाभार्थी:
गंतव्य बच्चों की योजना | संलग्न फाइल में अधिक जानकारी दी गई है ।
लाभ:
भत्ता दर: प्रति बच्चे 900 रुपये प्रति माह एक परिवार के दो बच्चों के लिए अधिकतम (01-11-2017 से प्रभावी) के अधीन है।