वृद्धावस्था सम्मान भत्ता
यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है।
अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाएं
लाभार्थी:
i) व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो । ii) व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी हो; और सभी स्रोतों से उसकी पति/पत्नी सहित आय प्रति वर्ष रुपये 2,00,000 से ज्यादा न मिलती हो |
लाभ:
भत्ता दर: रु 1,800 प्रति माह (01-11-2017 से प्रभावी रूप से)
आवेदन कैसे करें
ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से