बंद करे

    विकलांगता पेंशन योजना

    • दिनांक : 01/11/2014 -
    • सेक्टर: सामाजिक कल्याण योजना

    यह एक राज्य योजना है जिसके तहत न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा के विकलांग व्यक्ति और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन दी जाती है।

    अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाएं

    लाभार्थी:

    असमर्थ पेंशनर | संलग्न फाइल में अधिक जानकारी दी गई है ।

    लाभ:

    भत्ता दर: रु 1,800 प्रति माह(01-11-2017 से प्रभावी रूप से)

    आवेदन कैसे करें

    ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से

    समाचार / ताज़ा अपडेट:

    विकलांगता पेंशन योजना (99 KB)